ग्वालियर टाइम्स ( प्रधान संपादक कार्यालय)

बुधवार, 21 अक्टूबर 2020

श्योपुर, बडौदा नगर में पहली बार लगेंगे दीपावली बाजार

 कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में श्योपुर एवं बडौदा नगर में नवरात्रा, दशहरा, दीपावली त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर पालिका श्योपुर व नगर परिषद बड़ौदा द्वारा दीपावली बाजार लगाए जाएंगे। ऐसा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के पालन में किया जा रहा है।

    एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय ने बताया कि दीपावली बाजार लगने से न केवल ग्राहकों को खरीददारी में सुविधा होगी बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी भली प्रकार किया जा सकेगा। त्यौहारों पर की जा रही बाजार व्यवस्था के तहत श्योकपुर में जयस्तंभ व गुलम्बार से लेकर सूबात चौराहा तथा सरदार चौक के पास के क्षेत्र को हाकर्स फ्री रखा जावेगा।
    इसमें हाथ ठेला, जमीन पर फड लगाकर बैठक व्यवस्था आदि की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्योपुर, तहसीलदार श्योपुर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्योपुर आदि द्वारा नगर का भ्रमण कर स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं।
    श्योपुर में दीपावली बाजार के लिए पापूजी मोहल्ला में नगर पालिका द्वारा निर्मित हाट बाजार, मेला ग्राउंड तथा चंबल कॉलोनी में पाली रोड से लगी बाउंड्री वॉल के अंदर की जगह चिन्हित की गई है। जहां नवरात्रा, दीपावली, दशहरा व अन्य त्यौहारों तथा अन्य  जरूरत की सामग्री की दुकान, जमीन पर बैठकर दुकान आदि होकर्स द्वारा लगाए जा सकेगें। किस हॉकर्स को कौन सा स्थान दिया जाना है इसका निर्धारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद श्योपुर द्वारा किया जाएगा।
     इसके अलावा स्टेशन से लेकर सेन्टोल वेयर हाउस तक बाउंड्री के सहारे तथा किला गेट से आंगनबाड़ी भवन तक भी अस्थाई रूप से होकर हाकर्स बैठक व्यवस्था। या अस्थााई दुकान लगा सकते है। इसके लिये भी हॉकर्स को कौन सा स्थाकन दिया जाना है इसका निर्धारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद श्योपुर द्वारा किया जाएगा।
     इसी प्रकार बड़ौदा बस स्टैंड से नगर परिषद बडौदा तक तथा दशहरा मैदान बडौदा पर भी दीपावली बाजार लगाए जाएंगे। बडौदा में हॉकर्स को कौन सा स्थान दिया जाना है इसका निर्धारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद बडौदा द्वारा किया जाएगा।
    हाकर्स फ्री क्षेत्र में दुकान, हाथठेला, जमीन पर बैठक आदि लगाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम व दण्ड संहिता धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा सामान भी जप्त किया जावेगा।
     अतः सभी हॉकर्स से अपील है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही दुकान, हाथठेला, जमीन पर बैठक आदि के माध्येम से व्यिवसाय किया जावे। हाकर्स फ्री  क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थाई दुकानें नहीं लगाई जावे।

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