ग्वालियर टाइम्स ( प्रधान संपादक कार्यालय)

बुधवार, 21 अक्टूबर 2020

जौरा उप निर्वाचन के मद्देनजर सहसराम मदिरा दुकान की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्वत ने मप्र आबकारी अधिनियम 19’15 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर के ग्राम सहसराम की मदिरा दुकान से मुरैना जिले की जौरा विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन के मतदान 03 नवंबर 2020 के मद्देनजर 01 नंवबर 2020 को सांयकाल 06 बजे से 03 नबंवर 2020 तक मतदान समप्ती तक के लिए मदिरा की ब्रिकी पूर्णतयः प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित रहेगा। इस अवधि में संबंधित देशी मदिरा दुकान बंद रखी जावेगी। तथा शराब का क्रय-विक्रय पूणतयः प्रतिबंधित रखा जावेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें