श्योपुर | 17-अक्तूबर-2020
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यालय या स्वयंसेवी संस्थाओं में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षणरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, महाविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणरत् दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ता दिया जाता है। साथ ही 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 8वीं से 9वीं, 10 से 11वीं एवं 12वीं से स्नातक में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण ने बताया कि दिव्यांग छात्र-छात्राएं निर्धारित छात्रवृत्ति के फार्म में विद्यालय/महाविद्यालय अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की अनुशंसा के साथ बैंक का खाता क्रमांक, आईएफएससी कोड क्रमांक, शाखा का नाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समग्र आईडी, आधार कार्ड एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र, विद्यालय से उत्तीर्ण की गई अंक सूची के साथ नवम्बर माह के अंत तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् कोई भी आवेदन स्वीकार नही किये जाएंगे।
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