ग्वालियर टाइम्स ( प्रधान संपादक कार्यालय)

शनिवार, 31 अक्तूबर 2020

आतिशबाजी के कब्जे एवं विक्रय हेतु अस्थाई अनुज्ञप्ति की नवीन व्यवस्था

 मध्यप्रदेश में व्यवसाय को सुलाभ बनाने को उद्देश्य से Business Reform / Ease of Doing Business अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम (2008) तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिये अस्थायी अनुज्ञप्ति एम.पी.ई-सर्विस पोर्टल http://services.mpgov-in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई है।

    प्रभारी अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्याय ने बताया कि इस व्यवस्था अंतर्गत उक्त सेवाओ को प्राप्त करने की इच्छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा उक्त् पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं निधारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैण्ड प्रति भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा एनओसी/अनुवाप्ति के लिए निर्धारित शुल्क्, कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखा शीर्ष (0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं 080- अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान किया जायेगा।
    इसी प्रकार चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए तथा जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेशन दिया गया हो। उपरोक्तानुसार पूर्णतः नियमानुसार भरेग ये आवेदनों को संबंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत ऑनलाइन कार्यवाही सुनिश्चित कर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त एनओसी/अनुज्ञप्ति जारी किया जावेगा।

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