संचालक कोष एवं लेखा मप्र भोपाल द्वारा मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन नियमन की अवधि 30 सितंबर 2020 से अब 31 मार्च 2021 तक बढा दी गई है। साथ ही जिला पेंशन अधिकारियों को वेतन निर्धारण प्रकरणो की जांच एवं अनुमोदन कार्य निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिये है।
जिला पेंशन अधिकारी श्री मुन्ना खान ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रकरणो की जाचं कराने के लिए विभिन्न विभागो के आहरण एवं संवितरण अधिकारियो से कहा है कि मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतन नियमन की कार्यवाही सुनिश्चित करे। साथ ही वेतन निर्धारण की जाचं समय सीमा में कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।इसी प्रकार अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागो में वेतन निर्धारण के लंबित प्रकरणो की संख्या को देखते हुए संभागीय/जिला पेंशन अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण की जांच एवं अनुमोदन का कार्य जारी है। इस दिशा में तिथि 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है।
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