ग्वालियर टाइम्स ( प्रधान संपादक कार्यालय)

गुरुवार, 19 नवंबर 2020

उर्वरक अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध

 शक्तिबर्धक हायब्रिड सीड प्रा.लि. तिलक बाजार हिसार का सरसों एचव्ही जे-64 बीज का नमूना प्रयोगशला में विशलेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास दतिया के अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक डॉ. एके. बड़ोनिया ने बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(ए) तथा 7 (बी) का उल्लंघन होने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड़ 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक पाए गए उर्वरकों के लॉट नम्बर को दतिया जिले में क्रय, विक्रय भण्ड़ारण तथा स्थानांतरण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

   जारी आदेश में बताया गया कि शक्तिबर्धक हायब्रिड सीड प्रा.लि. तिलक बाजार हिसार का सरसों एचव्ही जे-64 बीज का नमूना पलक बीज भण्ड़ार भाण्ड़ेर से लिए नमूने विशलेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर जिले में क्रय विक्रय, भण्ड़ारण और परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

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