ग्वालियर टाइम्स ( प्रधान संपादक कार्यालय)

गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

अस्थाई आतिशबाजी के संबंध में दिशा निर्देश

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी (पटाखे, फुलझडी) संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत अनुसूची 4 के भाग- 1 अनुच्छेद (5)(ख) के अनुसार प्रारूप एलई 5 में अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विस्फोटक नियम 2008 क नियम 112(1) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला श्योपुर कार्य सुविधा की दृष्टि से आदेश पारित किया है।

    जारी निर्देशो में कहा है कि एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के अंतर्गत अस्थाई अनुज्ञप्ति प्रदाय किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारको की सूची इस कार्यालय को भेजी जावेगी। नवीन अस्थाई अनुज्ञप्ति के आवेदन प्राप्त होने पर पुलिस से आवश्यक जांच करवाई जावेगी। पुलिस प्रतिवेदन एवं आवश्यक जाचं के पश्चात की अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। नवीन अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 06 नंवबर 2020 को कार्यालयीन समय तक रहेगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। 09 नवंबर 2020 से 18 नवंबर 2020 (दस दिवस) तक के लिए अस्थाई अनुज्ञप्ति वैध रहेगी। प्रत्येक नवीन अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय हेतु जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं मात्रा आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जावेगी।
    इसी प्रकार अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी तथा रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति जारी न की जाने की पाबंदी सुनिश्चित की जावे। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना/घटना की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक श्योपुर/संबंधित थाना प्रभारी को सूचित की जावेगी। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशंकित दुर्घटना के निदान हेतु प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा। अनुज्ञप्ति स्थल जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकाने लगेगी उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू (रेत की बोरी) की व्यवस्था की जावे एवं विस्फोटक नियमों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तब तक आतिशबाजी न बेची जाये तब तक उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर पर किसी प्रकार के जलित दिये, लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नही किया जावेगा तथा अनेज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    शासकीय भूमि पर दुकान आवंटित की जा रही है तो अस्थाई लीज का किराया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसूल करेगे। नगरीय निकाय की भूमि में नगर पालिका परिषद एवं ग्राम पंचायत की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा किराया वसूल किया जावेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जीएसआर 682(ई) दिनांक 05.10.1999 में पटाखो के प्रस्फोटन से होने वाले शोर मानक निर्धारित किये गये है।
    आतिशबाजी बिक्री हेतु संबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकानदारों को अस्थाई दुकान के लिए अनुज्ञप्ति देते समय केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना क्र.जीएसआर 687(ई) दिनांक 27.049.1984 के अंतर्गत शर्तो का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

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